नई दिल्ली आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख लगातार चर्चा में है। 2019 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया था और इसकी डेडलाइन लगातार बढ़ाई जा रही है। अब 31 मार्च, 2021 आधार व पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख है। हम आपको पहले ही यह जानकारी दे चुके हैं कि आधार और पैन कार्ड को लिंक कैसे किया जा सकता है। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आइये आपको बताते हैं इस पेनल्टी के बारे में सबकुछ... Aadhaar-PAN Linking Fine Details केंद्र सरकार ने पहले आधार और पैन कार्ड लिंक करने में देरी होने पर 1 हजार रुपये की लेट फीस चा्रज की थी। नए सेक्शन 234H (फाइनैंस बिल), जिसे लोकसभा में पेश किया गया, उसके मुताबिक, इन दोनों डॉक्युमेंट्स के लिंक ना होने पर 1000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह लेट फी एक निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर लगने वाली पेनल्टी से अलग होगा। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप आखिरी डेडलाइन तक इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक करने में असफल रहते हैं तो आपको पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यानी यूजर किसी भी तरह की फाइनैंशल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। गौर करने वाली बात है कि पैन कार्ड कई जगह काम आता है। उदाहरण के लिए 50000 रुपये से ज्यादा ट्रंजैक्शन, नए बैंक अकाउंट और शेयर्स खरीदने व बेचने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए हमारी सलाह है कि अगर आपने अभी तक पैन व आधार लिंक नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें। इसके अलावा पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि निष्क्रिय पैन कार्डधारकों को इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत सजा भुगतनी होगी। साफ शब्दों में कहें तो निष्क्रिय पैन कार्डधारकों को नॉन-पैन कार्डहोल्डर माना जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10 हजार रुपये तक पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा।
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