नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी पैन कार्ड (PAN Card) में 10 डिजिट का यूनिक अल्फान्यूमैरिक कोड मिलता है। पैन कार्ड के जरिए किसी भी भारतीय नागरिक की फाइनेंशियल हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी होता है। बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर इसका इस्तेमाल कई अन्य कार्यों के लिए भी होता है। पैन कार्ड में जो भी जानकारी दी गई है वो सही होनी चाहिए। पैन कार्ड का इस्तेमाल यूजर्स की फोटो और साइन को वेरीफाई करने के लिए होता है। क्रेडिट कार्ड, लोन लेने या इन्वेस्ट करने के लिए पैन कार्ड पर यूजर्स फोटो और साइन सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पैन कार्ड में दी गई फोटो और साइन ठीक नहीं है या इसमें गलती होती है तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं। यहां हम आपको फोटो और साइन को बदलने या अपडेट करने का तरीका बता रहे हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप Card में दी गई फोटो और साइन को अपडेट करवा सकते हैं। PAN Card में कैसे बदलें फोटो
- PAN Card में फोटो बदलने के लिए आपको सबसे पहले NDLS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए।
- जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको दो विकल्प 'अप्लाई ऑनलाइन' और 'रजिस्टर्ड यूजर' नजर आएंगे।
- आपको एप्लिकेशन टाइप पर क्लिक करके यह चयन करना है कि आपको नए PAN Card के लिए अप्लाई करना है या फिर अपने PAN Card में बदलाव करना है।
- बदलाव करने के लिए चेंज्स और करेक्शन इन द एक्सिटिंड पैन डाटा के विकल्प पर क्लिक कीजिए।
- फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल चयन कर लीजिए।
- उसके बाद आपको नीचे मांगी जाने वाली सभी डिटेल्स भरनी हैं।
- फिर कैप्चा कोड दर्ज करके सब्मिट पर क्लिक करना है।
- फिर केवाईसी के विकल्प का चयन करना है।
- ऐसा करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच नजर आएंगे।
- अगर आपको फोटो में बदलाव करवाना है तो फोटो मिसमैच विकल्प का चयन कीजिए।
- फिर आपको अपने माता-पिता की सभी जानकारी दर्ज करनी है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए।
- फिर सभी जानकारी दर्ज करने के बाद यूजर्स को आइडेंटिटी प्रूफ समेत कई डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
- उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कीजिए।
- भारत के लिए फोटो और साइन बदलने के लिए एप्लिकेशन फीस 101 रुपये और भारत से बाहर के एड्रेस के लिए 1011 रुपये है। जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा। ऐप्लिकेशन का प्रिंटआउट इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट को भेजना है। ऐप्लिकेशन को एक्नॉलेजमेंट नंबर से ट्रैक कर सकते हैं।
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