ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा RTO, सरकार के नए आदेश के बाद ऑनलाइन मिलेंगी ये सुविधाएं

सड़क पर वाहन चलाने के लिए अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करता हुआ पाया जाता है तो उसका ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए चालान काटा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी () जाना पड़ता था, लेकिन अब नियमों में बदलाव होने के बाद आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय () ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आरटीओ द्वारा दी जाने वाली कई सर्विस अब डिजिटल हो गई हैं। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ बदलाव होंगे और किस प्रकार की सर्विस का लाभ घर बैठे लिया जा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 'ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (RC) से जुड़ी कई सर्विस बिलकुल ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब ग्राहक बिना RTO जाए भी इन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के साथ अपनी मर्जी के हिसाब से सभी इन कॉन्टेक्टलेस सर्विस का लाभ उठा सकता है।' अब नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आधार से लिंक करवाना होगा। यानी कि आधार वेरिफिकेशन के बाद सर्विस का लाभ ऑनलाइन लिया जा सकेगा। अब देश की सरकार आरटीओ पर होने वाली भीड़ को कम करेगी। इन सर्विस का लाभ मिलेगा ऑनलाइन: सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, नागरिकों को आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन करवाना होगा। जिसके बाद इन 18 सर्विस का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए गाड़ी चलाकर दिखाने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस में बदलाव, व्हीकल आरसी एड्रेस में बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना, लाइसेंस से वाहन की कैटेगरी को छोड़ना, मोटर वाहन का अस्थाई रजिस्ट्रेशन, फुल बॉडी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन शामिल, रजिस्ट्रेशन का डुप्लिकेट सर्टिफिकेठ जारी करने के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर की सूचना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए NOC प्रदान करने के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एड्रेस बदलने की सूचना, मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न सौंपने के लिए आवेदन, किराया खरीद करार की अनुशंसा और किराया खरीद करार की समाप्ति आदि शामिल है। एक समय था जब किसी भी व्यक्ति को काफी सारे दस्तावेजों की जरूरत होती थी, लेकिन अब सिर्फ आधार की मान्य है। यानी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 18 सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को parivahan.gov.in पर जाकर आधार को वेरिफाई करवाना होगा।


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