() और () यह दोनों ही ऐसे दस्तावेज हैं जो कि देश के नागरिकों के लिए बहुत अहम हैं। बिना आधार और पैन कार्ड के सरकारी और निजी योजनाओं से जुड़ा नहीं जा सकता है और न ही उनका लाभ लिया जा सकता है। आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान के तौर पर होने का साथ-साथ बैंक संबंधित कार्यों और अन्य जगहों पर होता है। इसी प्रकार पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक, इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश और अन्य जगहों पर होता है। जैसे-जैसे वित्त वर्ष खत्म होने जा रहा है उसे देखते हुए अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की तारीख नजदीक आ रही है। सरकार द्वारा पहले ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की तारीख में विस्तार किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जून में जारी एक नोटिफिकेशन में बताया था कि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया गया है। पहले यह थी तारीख इससे पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून, 2020 थी। नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर आपने अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2021 से अनुपयोगी हो जाएगा। इसके बाद आप अपने पैन कार्ड को जरूरी वित्तीय कार्यों जैसे बैंक अकाउंट और अन्य जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुशी की खबर जिन पैन कार्ड धारकों ने आधार से इसे लिंक नहीं किया है उनके लिए तारीख में यह विस्तार एक खुशी की खबर है, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके पास इसे लिंक करवाने के लिए 31 मार्च, 2021 तक का समय है। नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल वर्तमान कानून के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जहां पर पैन कार्ड अनिवार्य होता है। इसमें बैंक अकाउंट खुलवाना, एफडी में निवेश करना, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आदि शामिल है।
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